मुख्यमंत्री को की गई शिकायत के बाद लखनऊ स्तर से हुआ संज्ञान, अग्रिम विधिक कार्रवाई के निर्देश
मेरठ। बच्चा पार्क क्षेत्र में स्थित तान्या मोटर्स के विवादित अवैध निर्माण को लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। अवर अभियंता जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एमडीए टीम ने तान्या मोटर्स, तान्या ऑटोमोबाइल्स और तान्या सर्विस सेंटर तीनों इकाइयों के विरुद्ध चालान जारी करते हुए अग्रिम कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम कुमार शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की गई लिखित शिकायत के बाद की गई, जिस पर लखनऊ स्तर से संज्ञान लिया गया था।
शिकायत में लगाए गए प्रमुख आरोप:
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आवासीय क्षेत्र में तीन अलग-अलग नामों से वाणिज्यिक निर्माण की मंजूरी कराकर प्राधिकरण को गुमराह किया गया।
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सेटबैक क्षेत्र में अवैध रूप से तीन मंजिला भवन खड़ा किया गया, जिससे आसपास के भवनों में दरारें और हवा-पानी की समस्या उत्पन्न हुई।
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बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के स्थान पर वर्कशॉप के रूप में किया जा रहा था, जिससे ध्वनि और जल प्रदूषण हो रहा था।
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प्रदूषित जल को भूमिगत छोड़कर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया।
अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने आज एमडीए के उपाध्यक्ष, सचिव और प्रवर्तन अधिकारी अर्पित यादव से भेंट कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने शीघ्र सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्रासंगिक नियम व विधिक प्रावधान:
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उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15 व 27 के अंतर्गत बिना स्वीकृति निर्माण व उपयोग परिवर्तन निषिद्ध।
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उच्चतम न्यायालय [M.C. Mehta बनाम भारत संघ (2004) 6 SCC 588] के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अनुसार, भूमिगत जल प्रदूषण दंडनीय अपराध।
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उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 21.02.2024 व 04.05.2025 द्वारा बिना अनुमति आवासीय भवनों का व्यवसायिक प्रयोग स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित।
इस कार्रवाई के बाद एमडीए में हलचल मच गई है और अन्य अवैध निर्माणों पर भी शीघ्र सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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